जौनपुर : टीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षकों ने किया विरोध

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“जौनपुर में युनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के शिक्षकों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा”

जौनपुर 10 / 09 / 2025 संतोष सेठ की रिपोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 तक सभी शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 20-25 वर्षों से सेवारत शिक्षकों पर भी लागू होगा। परीक्षा पास न करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अलग नियम थे। इसकी धारा 23 के अनुसार, 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं थी। आरटीई संशोधन 2017 में 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षकों को 4 वर्ष में न्यूनतम योग्यता हासिल करने का प्रावधान था।

शिक्षक संगठनों का कहना है कि नया आदेश पुराने नियमों के खिलाफ है। वे इसमें संशोधन चाहते हैं। उनकी मांग है कि आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों को टीईटी से छूट मिले। शिक्षक संगठनों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की है।